फैमली पेंशन योजना के बदले नियम, अब 35 हज़ार तक मिल सकेगी पेंशन, ऐसे करे आवेदन
नई दिल्ली: हर किसी को अपने परिवार और अपने लिए पैसों की ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर आप काम नहीं करते हो या आपको ये डर रहता हो कि आपके बाद आपकी फैमली का क्या होगा तो आज हम आपको केंद्र सरकार द्वारा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के तहत शुरू की गयी ‘कुटुंब पेंशन योजना’ के विषय में बताने जा रहें है। हाल ही में इस योजना में कुछ बदलाव किया गया है।
आपको बता दें कि फैमली पेंशन योजना या कुटुंब पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार को पेंशन की राशि प्रदान की जाती है। इसमें अब बैंक कर्मचारियों को लाभ देने का नियम बनाया है। साथ ही अब तलाकशुदा बेटी भी इस योजना का लाभ उठा सकती है।
आपको बता दें कि विभाग ने नौकरी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेने के लिए कुछ नियम बनाए है। इन नियमों के मुताबिक अगर किसा पेंशनधारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को उसका मृत्यु के बाद फैमिली पेंशन/ कुटुंब पेंशन मिलती है। अगर आपके परिवार या जानकारी में कोई ऐसा है तो आप भी वो सारे नियम जान लें।

फैमिली पेंशन योजना की पात्रता निम्न प्रकार है-
मृतक कर्मचारी के पति/पति कुटुंब पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।
यदि मृतक कर्मचारी का कोई व्यस्क पुत्र है तो वह पेंशन प्राप्त करने का पात्र होगा।
यदि मृतक कर्मचारी की कोई पुत्री है और वह पिता पर पूर्ण रूप से आश्रित है तो वह आवेदन हेतु पात्र होगी।
मृतक कर्मचारी के परमानेंट विकलांग बच्चे पेंशन के लिए आजीवन पात्र होंगे।
फैमिली पेंशन स्कीम के लिए ये है आवश्यक दस्तावेज
सरकारी कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र
पैन कार्ड की फोटोकॉपी
आवेदक का बैंक खाता संख्या
पते का प्रमाण (आधार, पहचान पत्र, आदि)
दो पासपोर्ट साइज फोटो
आवेदक के हस्ताक्षर के दो नमूने
व्यक्तिगत पहचान विवरण
सम्पर्क सूचना (मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आईडी)
कैसे करे फैमली पेंशन योजना के लिए आवेदन
कुटुंब पेंशन योजना का आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट doppw.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
अब आप जब इस लिंक पर क्लिक करेगे तब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज में आपको आवेदन/दावा प्रपत्र का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंट निकलना होगा।
इसके बाद आपको आवेदन फॉर्म में पूछी जाने वाली समस्त जानकारी दर्ज करनी होंगी। साथ सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे।
अब को आपको फार्म को पूरी तरह से तैयार करने के बाद फॉर्म को संबंधित विभाग में जाकर जमा कराना होगा।
अब 35 हज़ार तक मिल सकेगी पेंशन
आपको बता दें कि पहले मृत कर्मचारियों के परिजन को पेंशन के रूप में मृत कर्मचारी की सैलरी कितनी भी रही हो, उसके परिवार को मासिक पेंशन के तौर पर 9,284 रुपए से ज्यादा नहीं मिलते थे। लेकिन नए नियम के मुताबिक अब मृत कर्मचारी के परिवार को मासिक आधार पर 35 हजार रुपए तक मिल जाएंगे। बढ़ी हुई फैमिली पेंशन से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों के हजारों परिवार लाभान्वित होंगे।
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